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Gurugram News: रेल वन एप पर लाइव दिखाना होगा टिकट, यात्री को आईडी भी देनी होगी

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मोबाइल में स्क्रीन शॉट या फोटो नहीं होंगे मान्य, जुर्माना लगाने का प्रावधान
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। रेलवे ने डिजिटल टिकटों के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए टिकट जांच के नियमों को सख्त किया है। यात्रियों को मोबाइल में सेव स्क्रीनशॉट, फोटो या व्हाट्सएप पर भेजी गई टिकट की कॉपी दिखाने पर जुर्माना लगेगा। नए नियमों के अनुसार, टिकट चेकिंग के दौरान यात्री को रेलवन एप पर उपलब्ध मूल और लाइव डिजिटल टिकट दिखाना होगा। केवल टिकट की कॉपी या स्क्रीनशॉट को वैध यात्रा टिकट नहीं माना जाएगा।
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टिकट की वैधता उसके बुकिंग विवरण से जुड़ी होगी। इसलिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और संबंधित हैंडसेट से ही टिकट दिखाना जरूरी है। अनारक्षित डिजिटल टिकट को ट्रेन के संबंधित स्टेशन से रवाना होने से पहले बुक करना जरूरी है। ट्रेन चलने के बाद की गई बुकिंग वैध नहीं मानी जाएगी। यदि यात्री वैध लाइव डिजिटल टिकट प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसे बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कम से कम 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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यात्री को ट्रेन में यात्रा के दौरान वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड साथ रखना उपयोगी होगा। रेलवे ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी की है।
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