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Gurugram News: एल्विश यादव मामले में एटीआर पेश करने के आदेश

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15 दिसंबर को मामले में होगी सुनवाई
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। एल्विश यादव के गले में सांप के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में कोर्ट ने जांच अधिकारी को एटीआर (एक्शन टेकन रिपोर्ट) को अदालत में जमा करने का आदेश दिया है। इस मामले में सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
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शनिवार को इस मामले की सुनवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रगति राणा की अदालत में हुई। पीपल फॉर एनिमल्स के पदाधिकारी सौरव गुप्ता के वकील जुगुल किशोर गुप्ता ने बताया कि एल्विश यादव के गले में सांप का वीडिया गुरुग्राम में शूट किया गया था। इसके लिए उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर अदालत से कार्रवाई की मांग की है। शनिवार को अदालत में सुनवाई में पुलिस की तरफ से एटीआर जमा करने के लिए समय मांगा गया। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। याचिका में प्रसिद्ध गायब फाजिलपुरिया व एल्विश यादव समेत करीब 50 अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट में ‘32 बोर’ नामक गाने में जीव जंतुओं का इस्तेमाल बताया गया है। इससे पहले 6 नवंबर को पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी थी। उनका कहना हैं कि शिकायत पर भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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