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Gurugram News: तावडू नगर पालिका की सीमा बढ़ाने को लेकर अधिसूचना जारी

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तावडू नगर पालिका की सीमा बढ़ाने को लेकर अधिसूचना जारी।
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6 सप्ताह के अंदर मांगे गए सुझाव।

संवाद न्यूज एजेंसी

तावड़ू। जिले की तावडू नगर पालिका का मानचित्र अब बदलने वाला है। करीब 24 साल बाद एक बार फिर नगर पालिका का दायरा बढ़ने जा रहा है। हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने तावडू नगर पालिका की सीमा का विस्तार करने संबंधी अधिसूचना जारी की है। गवर्नर द्वारा जारी अधिसूचना पत्र के मुताबिक इसमें स्पष्ट किया गया है कि तावडू नगरपालिका क्षेत्र में आसपास की राजस्व संपत्तियों को भी शामिल किया जाएगा। इसके तहत उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा की नई सीमाओं का विस्तार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार उत्तर सीमा झमुवास रोड से शुरू होकर नौरंगपुर रोड तक जाएगी। पूर्व सीमा गोयला गांव की ओर से सोहना रोड और रेलवे लाइन तक बढ़ाई गई है। दक्षिण सीमा तावडू-नूंह रोड, नाला और भढंगपुर रोड से होते हुए धारुहेड़ा रोड तक निर्धारित की गई है। जबकि पश्चिम सीमा कलारपुरी रोड से झामुवास रोड तक जोड़ते हुए प्रारंभिक बिंदु से मिलेगी।
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जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार इस अधिसूचना के प्रकाशन के 6 सप्ताह के भीतर यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस प्रस्ताव पर आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो वह उपायुक्त, नूंह के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सरकार को लिखित में भेज सकता है। तावडू नगर पालिका सचिव सुमित कुमार ने इस अधिसूचना पत्र जारी होने की पुष्टि करते हुए कहा कि नगर पालिका सीमा विवाद से कई बार विकास कार्य कराने में बाधा उत्पन्न होती है। एक निश्चित सीमा चिन्हित होने के बाद विकास कार्य बाधित नहीं होंगे।
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