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Gurugram News: वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण मामले में एनजीटी ने दिया नोटिस

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सेक्टर-54 में अरावली के वन क्षेत्र में खोली बाबा मंदिर ट्रस्ट द्वारा वन और प्रदूषण के नियमों के खिलाफ कार्य का आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अरावली के वन क्षेत्र में सेक्टर-54 सनसिटी के पीछे हैदरपुर वीरान इलाके में स्थित खोली बाबा मंदिर द्वारा 10 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण संबंधी मामले में एनजीटी ने नोटिस जारी किया है। एनजीटी में याचिका की सुनवाई के बाद सोमवार को खाेली वाले बाबा मंदिर ट्रस्ट, खोली वाले बाबा का मंदिर, हरियाणा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जिला वन अधिकारी और जिला वन्य जीव विभाग को इस मामले कार्रवाई के बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नोटिस भेजा है। इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 29 अक्तूबर 2025 निर्धारित की गई है।
याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि 10 एकड़ की जमीन पर इको सेंसेटिव जोन में खोली बाबा मंदिर ट्रस्ट ने अवैध निर्माण कर रखा है। इस वन क्षेत्र में गैर वन्य गतिविधियां की जा रही हैं। गोशाला बनाई गई है और अवैध रूप से बोरवेल खोदा गया है। प्राकृतिक जल संरचना को नष्ट कर निर्माण किया गया है। यहां होने वाले कार्यक्रमों से ध्वनि प्रदूषण होता है, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के खिलाफ है।
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पहले की शिकायत पर 28 नवंबर 2024 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था। इसके बाद 14 दिसंबर 2024 को जिला वन अधिकारी ने इसका निरीक्षण किया। इन गतिविधियों पर 13 जनवरी 2025 को फॉरेस्ट ऑफेंस रिपोर्ट (एफओआर) जारी की गई थी। फरवरी 2025 में ट्रस्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
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शिकायतकर्ता वैशाली राणा ने बताया कि उनकी शिकायत के बाद एफओआर नंबर 14 जारी किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएपीएल) की धारा 4 और 5 के तहत 2,300 वर्ग मीटर में क्षेत्र अतिक्रमण कर टीन शेड लगाया गया, टाइलें बिछाई गईं। एफओआर के बाद भी विभागों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी अगली सुनवाई 25 अक्तूबर 2025 को है।
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