फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डीसी

विज्ञापन
विज्ञापन
- गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज मिलने पर होगी कार्रवाई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम-2009 के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर दाखिला सुनिश्चित करने को लेकर डीसी ने बृहस्पतिवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने साल 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए आरटीई दाखिला प्रक्रिया को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पात्र अभिभावकों को व्यक्तिगत रूप से फोन कर स्कूल में बुलाकर जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी जाए, ताकि दाखिले की प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न आए। कि दाखिला प्रक्रिया की अंतिम तिथि 9 मई है, ऐसे में विभाग हर निजी स्कूल में एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाएगा, जो अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच समन्वय स्थापित करेगा।
विज्ञापन

उन्होंने बिना वैध कारण प्रवेश देने से मना करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए। इसके अलावा शिक्षा निदेशालय ने सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को 13 मई तक एंट्री लेवल कक्षाओं की सीटों का पूरा विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें