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Gurugram News: गैंगस्टर दीपक नांदल के गुर्गे को अदालत से नहीं मिली जमानत

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अदालत से
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-फैशन डिजाइनर मयंक चावला के कार्यालय पर गोली चलाने में शामिल था आरोपी
- एसटीएफ के एनकाउंटर में हुआ था गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। फैशन डिजाइनर के कार्यालय पर गोली चलाने के मामले में एसटीएफ एनकाउंटर में गिरफ्तार हुए गैंगस्टर दीपक नांदल के गुर्गे निवेश की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश यशविंदर पाल सिंह की अदालत ने दिया है। इसी साल फरवरी में गोल्फ कोर्स रोड पर फैशन डिजाइनर मयंक चावला के कार्यालय पर नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल के कहने पर गोली चलाई थी।

14 अप्रैल 2026 को एसटीएफ यूनिट को निवेश के बारे में सूचना मिली थी। इस पर टीम ने बंधवाड़ी फ्लाईओवर पर नाकाबंदी की थी। खुद को फंसता देख निवेश ने पुलिस पर गोली चलाई थी। बचाव में पुलिस ने गोली चलाई तो वह निवेश के पैर में गोली लगी थी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि उसको नेपाल से बॉर्डर से उठाकर लाया गया था और इस मामले में फंसा दिया गया। वह आईटीआई का छात्र है। न तो गैंगस्टर से और न ही फैशन डिजाइनर से उसका कोई संबंध नहीं है।
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अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली चलाई थी। अभी इस मामले में जांच पूरी नहीं हुई है। अगर पुलिसकर्मियों ने जैकेट नहीं पहनी होती तो उनको गंभीर चोट लग सकती थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया।
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