नियमों के उल्लंघन पर दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर में संचालित मीट की सभी दुकानों पर सख्ती कर दी है। निगम ने कहा है कि बिना लाइसेंस के कोई दुकान न चलाई जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसमें दुकान सील करना और आर्थिक दंड शामिल है।
समग्र हिंदू सेवा संघ के पदाधिकारियों ने शहर में चल रहीं मांस की अवैध दुकानों पर कार्रवाई की मांग की थी जिसके बाद निगम आयुक्त ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी मीट शॉप्स, चिकन, मछली व अन्य मांसाहारी उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों के लिए नगर निगम से वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के चल रही दुकानों को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही दुकान मालिकों को उच्च स्तर की स्वच्छता और हाइजीन बनाए रखना जरूरी है। इसमें कोल्ड स्टोरेज में मांस का सुरक्षित रखरखाव, दुकान की नियमित सफाई तथा कचरे का सही निस्तारण शामिल है। निगम का स्वास्थ्य विभाग अचानक निरीक्षण करेगा और नियम तोड़ने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।
अधिकृत बूचड़खानों से खरीदना होगा मीट
सभी दुकानदारों को केवल अधिकृत व स्वीकृत बूचड़खानों से ही मांस खरीदना होगा। अवैध कटाई पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीट विक्रेताओं को अपनी दुकान पर स्पष्ट रूप से यह नोटिस लगाना होगा कि दुकान पर झटका या हलाल किस प्रकार का मांस उपलब्ध है। मांस किस स्रोत से खरीदा गया है यह जानकारी भी दुकानदारों को अपनी दुकान पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी अनिवार्य है। वहीं, प्रत्येक दुकान के आगे कांच की कवरिंग लगाना आवश्यक है ताकि मांस खुले में प्रदर्शित न हो। खुले में मांस बेचने पर पूरी तरह रोक है तथा सभी विक्रेताओं को सुनिश्चित करना होगा कि मांस ढककर ही बेचा जाए। नगर निगम ने लोगों से भी कहा है कि यदि कहीं अवैध मीट की दुकान या नियमों का उल्लंघन दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत नगर निगम गुरुग्राम को दें।