31 अगस्त 2026 तक सभी केबल टीवी एवं ब्रॉडबैंड ऑपरेटरों को व्यवस्थित करने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने शहर की सुंदरता, यातायात सुरक्षा एवं आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केबल टीवी एवं ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में 31 अगस्त तक सभी केबल टीवी एवं ब्रॉडबैंड ऑपरेटरों को सड़कों पर लटक रहे तारों को हटाने के निर्देश दिए हैं।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, कई स्थानों पर केबल तार ढीले एवं नीचे लटकते हुए पाए गए हैं, जिससे विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों एवं राहगीरों के लिए दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा अव्यवस्थित तारों के कारण यातायात संचालन में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।
बृहस्पतिवार को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, नगर निगम गुरुग्राम ने सभी केबल टीवी एवं ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। आदेशों में कहा गया है कि कोई भी केबल ढीली, झूलती हुई और असुरक्षित स्थिति में नहीं रहनी चाहिए। सभी केबल को स्ट्रीट लाइट एवं बिजली के खंभों के साथ व्यवस्थित एवं सीधी लाइन में लगाया जाए। बिजली व स्ट्रीट लाइट के खंभों पर केबल के गुच्छे लटकते हुए नहीं छोड़े जाएं। सभी केबल बंडलों को उपयुक्त केबल बॉक्स में सुरक्षित रूप से बंद कर खंभों पर मजबूती से क्लैंप किया जाए। प्रत्येक ऑपरेटर के पास स्ट्रीट लाइट एवं बिजली के खंभों पर केबल लगाने हेतु दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की आवश्यक अनुमति एवं स्वीकृति होना अनिवार्य है।
नगर निगम गुरुग्राम का उद्देश्य शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं सुरक्षित बनाए रखना है। निगम प्रशासन ने सभी सेवा प्रदाताओं से अपेक्षा की है कि वे निर्धारित मानकों का पालन करते हुए अपने नेटवर्क को व्यवस्थित करें और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग दें।