गुरुग्राम। जोमैटो कर्मी की बाइक चोरी करने पर जिला अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा दी है। दोषी जीशान पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश जिला सत्र एवं न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने दिया है। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-17-18 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
मूलरूप से झज्जर के कासनी गांव निवासी माेनू ने दो मई 2025 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रात करीब नौ बजे उन्होंने अपनी स्कूटी को गांव सुखराली में पीजी के सामने खड़ी की थी। करीब दो घंटे बाद देखा तो उनकी स्कूटी वहां पर नहीं थी।पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए नूंह के पुन्हाना के चंदनाकी गांव निवासी जीशान को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जीशान को सजा सुनाई।