तीन साल पहले दिया था वारदात को अंजाम, दोषी मासूम की मां से रखता था रंजिश
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। करीब तीन साल पहले बच्चे का अपहरण कर हत्या के मामले में दोषी गुड्डू साहनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोषी मासूम कि मां से रंजिश रखता था।
मूलरूप से बिहार समस्तीपुर के रहने वाले बुधु साहनी ने 23 जुलाई 2021 में थाना सेक्टर 10 ए पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बसई एनक्लेव कॉलोनी में मजदूरी का काम करता है। उसकी पत्नी रिंपल और छह साल का बेटा गणित कुमार भी उसके साथ ही रहते थे। 22 जुलाई 2021 को शाम करीब छह बजे बुधु व रिंपल का छह साल का बेटा गणित कुमार घर से लापता था। इसके बाद पुलिस को अपहरण के शक में अपनी शिकायत दी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए बुधु के साढू व समस्तीपुर बिहार निवासी गुड्डू साहनी को द्वारका एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया था।
पुलिस को दिए बयान में आरोपी ने मासूम का अपहरण कर हत्या करने का अपराध कबूल किया था। आरोपी ने बताया था कि उसका अपनी पत्नी ललिता से झगड़ा चल रहा था। जिसकी सुलह के लिए उसका ससुर, ललिता की मौसी रिंपल (गणित की मां) आई थी। ससुर आरोपी की पत्नी को अपने साथ ले गया था। आरोपी को शक था कि मौसी रिपल के कहने पर ही ससुर ललिता को अपने साथ ले आया था। बदले की भावना से आरोपी ने रिंपल व बुधु के बच्चे का अपहरण किया और बाद में जंगल में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। अदालत ने गवाहों को सुनने और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है।