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Gurugram News: नाबालिग से कुकर्म करने पर उम्रकैद

Fri, 27 Sep 2024 04:58 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
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अमर उजाला ब्यूरो
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गुरुग्राम। बिलासपुर थाना क्षेत्र में में नाबालिग से कुकर्म करने व खुदकुशी के लिए मजबूर करने पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने इस केस में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। वहीं अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा धारा 306 के तहत 10 वर्ष कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 26 जुलाई 2021 को थाना बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली कि बिलासपुर चौक पर एक दुकान में एक नाबालिग ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बिलासपुर थाना पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस टीम द्वारा सीन ऑफ क्राइम, फिंगर प्रिंट टीमों से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि उसके भाई के साथ कुकर्म किया गया है। जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तथा शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। वहीं, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान नूंह के छोटी बाई निवासी सोयब के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए। अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा धारा 306 के तहत 10 वर्ष कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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