अधिवक्ता रवि टूटेजा ने सीएम-डिप्टी सीएम को लिखा पत्र- रजिस्ट्री में एनओसी की शर्त वापस हो
गुरुग्राम: दशकों पुरानी कॉलोनियों में रजिस्ट्री से पहले जिला नगर योजनाकार विभाग की एनओसी लेने की शर्त से सैकड़ों मकानों और दुकानों की खरीद फरोख्त रुकी हुई है। जनहित के इस मुद्दे पर पंचायत भवन एडवोकेट एसोसिएशन तो खामोश है, लेकिन एक अधिवक्ता ने इस शर्त को हटाने की पहल की है। एडवोकेट रवि टूटेजा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री दुष्यंत चौटाला को पत्र लिखा है।
अधिवक्ता रवि टूटेजा ने बताया कि एक अप्रैल से इस शर्त के लागू होने के बाद से कई लोग परेशान हैं। रजिस्ट्री से पहले जिला नगर योजनाकार विभाग से एनओसी लेना आसान नहीं है। विभागीय अधिकारी दावे से कहते हैं कि तीन से चार दिन में एनओसी मिल जाएगी। लेकिन हकीकत में ये कितना मुश्किल है। ये आवेदन के बाद पता चलता है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर और उपमुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, ताकि वह मामले में हस्तक्षेप करें और इस शर्त को हटाएं। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी, वरना लोग जिला नगर योजनाकार विभाग के चक्कर लगा कर परेशान होते रहेंगे और उनकी रजिस्ट्री भी नहीं हो पाएगी।