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Gurugram News: इलेक्ट्रिक बाइक में तकनीकी खराबी आने पर देने होंगे ब्याज समेत रुपये वापस

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उपभोक्ता आयोग से
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उपभोक्ता आयोग ने दिया आदेश, ओकाया और हीरो कंपनी दोपहिया वाहन में आई थी खराबी
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अलग-अलग तीन इलेक्ट्रिक बाइक में तकनीकी खराबी आने पर उपभोक्ता आयोग ने ब्याज समेत रुपये वापस देने का आदेश दिया है। तीनों इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के कुछ महीने बाद ही खराब होने लगी थीं। यह आदेश जिला उपभोक्ता निवारण आयोग के सदस्य खुशवींद्र कौर ने दिया है।

राजीव नगर पश्चिम निवासी सत्यपाल गुप्ता ने आयोग में दायर की अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने तीन मार्च 2022 को 67,540 रुपये में हीरो कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी। दो फरवरी 2022 को उन्होंने ओकाया कंपनी की एक इलेक्ट्रिक बाइक 71, 999 रुपये में खरीदी थी। कुछ दिन बाद दोनों में ही बैटरी की समस्या के साथ-साथ अन्य परेशानी आने लगी।
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सेक्टर-12ए निवासी अनिल गुप्ता ने अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने 22 जून 2022 को हीरो कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक 77,490 रुपये में खरीदी थी। उसमें भी बैटरी की समस्या की दिक्कत आने लगी थी।
आयोग ने तीनों याचिकाओं में आदेश दिया है कि वह इलेक्ट्रिक बाइक की खरीदी गई राशि को नौ प्रतिशत की दर से वापस करें। इसके साथ ही प्रत्येक याचिका पर शिकायतकर्ता को मानसिक रूप से परेशान होने पर 20 हजार का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये दिए जाएं।
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कैसे कर सकते हैं उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर

उपभोक्ता आयोग में वे ही लोग याचिका दायर कर सकते है जो ग्राहक की श्रेणी में आते हैं। अगर उन्हें सामान खराब दिया हो, उनसे किसी सामान के अतिरिक्त रुपये लिए हो व उनके साथ किसी भी तरीके से भेदभाव होने पर वह आयोग में याचिका दायर कर सकते हैं। इसके लिए वह ऑनलाइन भी याचिका दायर कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन न करनी हो तो वह लघु सचिवालय के पास विकास सदन में उपभोक्ता आयोग के कार्यालय में आकर भी याचिका दायर कर सकते हैं।
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