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Gurugram News: सात दिन के भीतर हटाए जाएंगे अवैध विज्ञापन

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संयुक्त आयुक्त ने विज्ञापन और एनफोर्समेंट शाखा को दिए निर्देश, निरीक्षण में अनियमितता मिलने पर होगी कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नगर निगम की सीमा के भीतर लगाए गए अवैध विज्ञापनों को हटाने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। इस संबंध में संयुक्त आयुक्त प्रदीप कुमार ने विज्ञापन और एनफोर्समेंट शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सात दिन बाद वह स्वयं क्षेत्र का दौरा करेंगे और अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम की सीमा में किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित करने से पूर्व निर्धारित फीस का भुगतान करके स्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति के अवैध रूप से प्रदर्शित किए गए विज्ञापनों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में संयुक्त आयुक्त प्रदीप कुमार ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि सात दिन के भीतर अवैध विज्ञापनों को हटाया जाए। इसके साथ ही कनिष्ठ अभियंता अपने-अपने जोन के लिए कार्यकारी अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित अंडरटेकिंग देंगे, कि उनके क्षेत्र में अवैध विज्ञापन नहीं लगे हुए हैं।
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उन्होंने कहा कि अवैध रूप से विज्ञापनों का प्रदर्शन किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। अवैध विज्ञापन एक ओर जहां शहर को गंदा करते हैं। वहीं, नगर निगम को राजस्व का भी नुकसान होता है। अभियान चलाकर शहर को अवैध विज्ञापनों से हर हाल में मुक्त बनाया जाएगा।
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