जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। बीएमडब्ल्यू में तकनीकी खामियों के कारण टायर फटने के चलते उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 38.75 लाख रुपये नौ फीसदी ब्याज की दर से वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा और कानूनी कार्रवाई का खर्च देना होगा। गाड़ी खरीदने के करीब तीन महीने बाद ही गाड़ी के दो टायर अचानक फट गए थे।
फरीदाबाद निवासी राजेश थापर ने आयोग को दी शिकायत में बताया कि था 13 अगस्त 2021 को सेक्टर-56 स्थित बर्ड आटोमोटिव से बीएमडब्ल्यू 38.75 लाख रुपये में खरीदी थी। उन्होंने बताया कि चार दिसंबर 2021 को अपने परिवार के साथ फरीदाबाद से चंडीगढ़ जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी की चालक साइड के दो टायर फट गए। उनका कहना है कि उस समय वह सड़क हादसे से बच गए थे। गाड़ी करीब 15 दिन कंपनी के सर्विस सेंटर में भी खड़ी रही। उनका कहना है कि कंपनी की तरफ से गाड़ी के अंदर पुराने ही टायर लगा दिए गए थे। 25 जून और 26 जून 2022 को उनकी गाड़ी का फिर से टायर फट गया था। कंपनी में शिकायत भी दी थी कि गाड़ी के अंदर तकनीकी खामियां है। 27 नवंबर 2022 को पंजाब से फरीदाबाद आते हुए भी गाड़ी का टायर अचानक फट गया था। जबकि गाड़ी करीब 8115 किलोमीटर चली। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल, सदस्य ज्योति सिवाच व खुशविंदर कौर ने पूरे मामले को सुना। आयोग ने कंपनी को नौ फीसदी ब्याज के 38.75 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। वहीं,मानसिक पीड़ा के दो लाख और कानूनी कार्रवाई के 55 हजार रुपये देने को कहा है।