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Aadhar Card: 10 साल पुराना है आधार तो करवा लें अपडेट, UIDAI ने बताया जरूरी; जानें फीस से तरीके तक की हर बात

Tue, 26 Sep 2023 09:04 PM IST
Vikas Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, नूंह

सार

Aadhar Card: उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने लोगों से आग्रह किया कि वे आधार विवरण में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ-साथ पांच और 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक भी अवश्य अपडेट करवाएं। 
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10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट करा लें - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निर्देश पर नूंह जिला प्रशासन की ओर से 10 साल पुराने आधार कार्ड जो बैंक खातों, बिजली कनेक्शन, स्कूल दाखिले, फैमिली आईडी, पेन कार्ड, वोटर कार्ड व आयकर अकाउंट से लिंक हैं, को अपडेट किया जा रहा है।

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उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आधार कार्ड भारत में निवासियों की पहचान के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रमाण के रूप में उभरा है। यह लोगों के हित में है कि वे अपने आधार को पहचान के वर्तमान प्रमाण और पत्ते के प्रमाण के साथ अपडेट रखें। बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और वित्तीय संस्थान जैसे बैंक और एनबीएफसी ग्राहकों को प्रमाणित करने और ऑनबोर्ड करने के लिए आधार का उपयोग करते हैं।

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे आधार विवरण में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ-साथ पांच और 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक भी अवश्य अपडेट करवाएं। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड अपडेशन के लिए आधार कार्ड धारक को निर्धारित शुल्क 50 रुपये का भुगतान करना होगा। 

उपायुक्त ने बताया कि आधार ऑपरेटरों को निर्देश दिए गए है कि आधार कार्ड अपडेशन के कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें और इस बात का ध्यान रखें कि आधार में नाम, जन्म-तिथि, पता सहित अन्य विवरण सही से दर्ज हो ताकि आधार कार्ड धारक को बाद में किसी प्रकार की परेशानी न आए। 

उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने आधार कार्ड के दस्तावेज अपलोड करने का शुल्क निर्धारित किया है। जिसके मुताबिक एक आधार कार्ड के दस्तावेज अपलोड करवाने पर 50 रुपये बतौर शुल्क भुगतान करना होगा। अधिक शुल्क वसूली की शिकायत मिलने पर ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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उन्होंने बताया कि यूआईडीएआई के डाटा के मुताबिक जिला नूंह में बहुत से ऐसे नागरिक हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में आधार में अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं। इसलिए उन्होंने आधार धारकों से आग्रह किया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपने आधार को अपडेट नहीं किया है, वे पहचान के प्रमाण (पीओआई) और पते के प्रमाण (पीओए) के वैध सहायक दस्तावेजों के साथ आधार को माई आधार पोर्टल या एम आधार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर अपडेट करवाएं। उन्होंने बताया कि किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए 1947 डायल करें या help@uidai.gov.in पर मेल भी कर सकते हैं।
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