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Gurugram News: अपराध की आय से पीड़ित को मुआवजा दिलाने में गुरुग्राम पुलिस की कार्रवाई

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60 दिन में पुलिस ने आरोपी द्वारा पीड़िता से हड़पी गई राशि से खरीदी कार की कुर्क
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-10 थाना क्षेत्र में शारीरिक संबंध बनाने और रुपये ऐंठने के मामले में पुलिस ने आरोपी की कार को नीलाम कर पीड़ित युवती को रुपये लौटाए हैं। मामले में आरोपी की पहचान राजस्थान के जयपुर निवासी ध्रुव पवार के रूप में हुई है। पीड़ित युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने 60 दिन में अदालत से कार नीलाम करने के आदेश लेकर कार्रवाई पूरी की। भारत में पहली बार अपराध की वास्तविक आय से किसी पीड़ित को प्रत्यक्ष मुआवजा दिलाया गया है।
पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 107(1), 107(6), 107(7) के तहत कार्रवाई की है। मामले में आरोपी ने पीड़ित युवती से 14.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी करके उक्त राशि से फॉक्सवैगन वर्टस कार खरीदी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपराध (धोखाधड़ी) से अर्जित राशि से खरीदी गई इस कार के को लेकर धारा 107(1) बीएनएसएस के तहत कुर्क करने का अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। आरोपी ने अदालत में कार को अपराध की आय से खरीदे जाने की बात स्वीकार की थी, जिसके बाद अदालत ने 21 जनवरी को कार कुर्क करने का आदेश जारी किया।
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गुरुग्राम के उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से सार्वजनिक सूचना जारी करके सरकार के ई-ऑक्शन इंडिया पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी कराई गई। ई-निलामी में कार की कीमत 11.30 लाख रुपये लगी। 26 फरवरी को बोलीदाता द्वारा 11.30 लाख रुपये का चेक अदालत में सीधे पीड़ित युवती को दिया गया। एसीपी अभिलक्ष जोशी ने बताया कि नए भारतीय कानूनों से पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बीएनएसएस (2023) के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध की वास्तविक आय से पीड़ित को प्रत्यक्ष मुआवजा दिलाया जाना भारत में पहली बार संपन्न हुआ। गुरुग्राम पुलिस द्वारा पीड़ित-केंद्रित न्याय, पारदर्शी वित्तीय पुनप्राप्ति व नए कानूनी प्रावधानों के प्रभावी कार्रवाई की गई है।
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सेक्टर-10ए थाने में एक युवती ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि ठगी गई राशि से एक कार खरीदी गई थी। पुलिस ने कार को कुर्क करके अदालत से नीलामी का आदेश पारित करवाकर पीड़िता को रुपये दिलवाए हैं। आरोपी के बैंक खातों को भी फ्रीज कराया जाएगा। आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया है। - अभिलक्ष जोशी, एसीपी (पश्चिम), गुरुग्राम।
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