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संस्थान की आंतरिक समिति में अनियमितता मिली तो 50 हजार जुर्माना

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गुुरुग्राम। महिलाओं को कार्यस्थल पर अच्छा माहौल उपलब्ध करवाने के लिए गठित आंतरिक समिति (आईसी) कोे लेकर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। यह जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी सुनैना ने दी।
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वह बृहस्पतिवार को आयोजित कार्यशाला में बतौर अध्यक्ष संबोधित कर रही थीं। कार्यशाला में यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम-2013 के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया। यह वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। इस अवसर पर सुनैना ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाएं आत्मसम्मान के साथ एक सुरक्षित माहौल के बीच नौकरी कर सकें, और वह किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न का शिकार न हों। महिलाएं कार्यस्थल पर अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के संबंध में आंतरिक शिकायत समिति में अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। इसके लिए सभी संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति का होना अनिवार्य है।
31 जनवरी तक जाएगी समिति की वार्षिक रिपोर्ट
इस समिति की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके भेजने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थान में आंतरिक समिति का गठन होना अनिवार्य है। साथ ही जहां पर महिला कर्मचारी हों या न हों वहां पर भी आईसीसी गठित होनी अनिवार्य है। 10 से कम कर्मचारी वाले संस्थान जिला स्तर पर गठित लोकल कंप्लेंट कमेटी (एलसीसी) में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सुनैना ने कहा कि अनियमितता पाए जाने पर पहली बार जुर्माने के बाद भी संस्थान कोताही बरतता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
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