हत्यारोपी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने के लिए मिली अंतरिम जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगन गीत कौर ने रेलवे भर्ती परीक्षा की शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने के लिए हत्यारोपी को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि आरोपी का हिरासत के कारण सरकारी नौकरी का अवसर नहीं छीना जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ओम ने लिखित परीक्षा पास करने के लिए काफी मेहनत की थी। यह उसके लिए सरकारी नौकरी पाने का एक वास्तविक अवसर है। यदि उसे एक दिन के लिए भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलती, तो उसका भविष्य प्रभावित हो सकता है। 21 वर्षीय ओम को 26 सितंबर 2026 को अंबाला कैंट में होने वाली परीक्षा में पुलिस हिरासत में ले जाया जाएगा। परीक्षा के बाद उसे वापस जेल में दाखिल किया जाएगा।
ओम पर फर्रुखनगर थाने में 7 अगस्त 2026 को दर्ज एफआईआर संख्या 252 के तहत हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज है। उसने बीएनएसएस, 2023 की धारा 483 के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि ओम ने रेलवे भर्ती सेल द्वारा आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उसे लेवल-1 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया है। यह परीक्षा 26 सितंबर 2026 को सुबह 8 बजे रेलवे स्टेडियम, अंबाला कैंट में होनी है। कॉल लेटर के अनुसार, उम्मीदवार को केवल आवंटित स्थान और समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। तिथि या स्थान में बदलाव का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि ओम परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया से स्थायी रूप से बाहर कर दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष ने भी इस पर अपना जवाब दाखिल किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद परीक्षा में शामिल होने का फैसला सुनाया।
पुलिस हिरासत में होगी परीक्षा
अदालत ने ओम को पुलिस हिरासत में शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी। जिला जेल भोंडसी, गुरुग्राम के अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं। उन्हें ओम को समय पर परीक्षा केंद्र ले जाने और परीक्षा के बाद वापस जेल लाने की व्यवस्था करनी होगी। यह अंतरिम जमानत याचिका इसी के अनुसार निस्तारित की गई है।