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गोपाल शर्मा के अधिवक्ता ने वापस ली जमानत याचिका

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गुरुग्राम। पटौदी में हुई महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी गोपाल शर्मा की जमानत याचिका पर सोमवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। एडिशनल सेशन जज डी एन भारद्वाज की कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने तर्क रखे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शाम तक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया लेकिन कोर्ट के फैसला सुनाने से पहले ही आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत याचिका वापस ले ली।
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पटौदी के रामलीला ग्राउंड में 4 जुलाई को हुई महापंचायत दिव्यांग छात्रों के धर्म परिवर्तन के विरोध में हुई थी। पंचायत में दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पिस्तौल तानने व गोली चलाने वाला गोपाल शर्मा उर्फ राम भगत गोपाल भी पहुंचा। पंचायत में उसने विवादित बयान दिया कि किसी समुदाय के लोग यदि तुम्हारे बेटियों को परेशान करते हैं तो उनकी बेटी-बहनों के साथ भी उसी तरह का व्यवहार करो। यू-ट्यूब पर वायरल वीडियो देख गांव जमालपुर निवासी दिनेश ने पुलिस को शिकायत देकर पटौदी थाने में एफआईआर दर्ज कराई।
मानेसर क्राइम ब्रांच ने बीते सोमवार 12 जुलाई शाम सिकंदरपुर बढ़ा से जेवर निवासी गोपाल शर्मा को गिरफ्तार किया था। उसे देर शाम ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल पहुंचा दिया गया। 13 मंगलवार को पांच वकीलों की ओर से गोपाल शर्मा की जमानत याचिका पटौदी कोर्ट में दायर की गई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख दी थी, लेकिन 15 जुलाई को निचली अदालत ने याचिका रद्द कर दी थी, जिसके खिलाफ आरोपी के वकील सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला आने से पहले ही याचिका वापस ले ली गई। आरोपी के वकील कुलभूषण भारद्वाज ने बताया कि कुछ कारणों से याचिका वापस ली गई है। जल्द ही वे फिर से याचिका दायर करेंगे।
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