तीन प्लांट के अवैध प्रवेश बंद, ग्रीन बेल्ट, सड़क और ड्रेन साफ करने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया
अमर उजाला ब्यूराे
गुरुगाम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने 3 अवैध रेडी-मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट पर कार्रवाई की है। जीएमडीए ने ग्रीन बेल्ट, सड़क और ड्रेन साफ करने के लिए 72 घंटे का तीनों को समय दिया है।
जीएमडीए ने हाल ही में सेक्टर-112/114 और सेक्टर-78/79ए के सेक्टर डिवाइडिंग रोड पर चल रहे चार आरएमसी प्लांट को जीएमडीए की मास्टर रोड पर अवैध रूप से प्रवेश (एक्सेस) के लिए नोटिस जारी किया था। जीएमडीए अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण दौरों के दौरान पाया गया कि जीएमडीए ने लगभग 1 वर्ष पहले उक्त सड़कों का निर्माण किया था। इन आरएमसी प्लांटों ने बिना किसी उचित अनुमति के सेक्टर डिवाइडिंग रोड से अवैध रूप से प्रवेश (एक्सेस) कर लिया है।
इसके अतिरिक्त, जीएमडीए द्वारा विकसित सड़कें इनके कारण क्षतिग्रस्त पाई गईं और सड़कों पर फैले सीमेंट के स्लरी से धूल प्रदूषण भी हो रहा था। जीएमडीए डीटीपी आरएस बाठ ने इन आरएमसी प्लांट मालिकों को नोटिस जारी कर उन्हें उनके द्वारा प्राप्त एक्सेस अनुमतियों, यदि कोई हो, के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए 48 घंटे का समय दिया था। सोमवार को डीटीपी जीएमडीए की इनफोर्समेंट विंग के साथ उन स्थलों पर पहुंचे और तीन आरएमसी प्लांट के सामने खुदाई करके उनके प्रवेश और निकास द्वारों को बंद कर दिया गया। प्लांट के मालिकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 72 घंटे के अंदर ग्रीन बेल्ट और सड़क क्षेत्र को साफ किया जाए और आरएमसी प्लांट द्वारा बंद किए गए बरसाती नालों को भी साफ किया जाए। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सड़क और ग्रीन बेल्ट में कोई भी ट्रक या मटेरियल से लदे वाहन नहीं चलने चाहिए। डीटीपी ने यह भी बताया कि सीएलयू अनुमतियों की जांच एमसीजी से करवाई जाएगी। सेक्टर-112 के दौरे के समय डीटीपी ने पाया कि कई लोगों ने बिना किसी अनुमति के निर्माण सामग्री रखी हुई है। उन्होंने 10 से 15 दिनों के भीतर इन ग्रीन बेल्ट को खाली करने की घोषणा की। साथ ही यह भी कहा कि निजी भूमि पर सामग्री रखने के लिए भी अनुमति लेनी होगी, वरना उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।