संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। 10 साल की बच्ची के साथ किए गए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता बच्ची, उनकी मां और पिता ने अदालत में बयान से मुकरते हुए कहा कि ऐसी कोई भी वारदात नहीं हुई। बच्ची की मां की शिकायत पर सेक्टर-17-18 थाना पुलिस ने पाॅक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया था।
बच्ची की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 नवंबर 2022 को उन्हें सूचना मिली थी कि बेटी के साथ यौन शोषण हुआ था। पूछताछ पर बेटी ने बताया कि वह अपने भाई के साथ पार्क के पास गई थी। वहां पर माली उसे शौचालय में ले गया और दुष्कर्म करने लगा। उसी दौरान वहां पर सुरक्षाकर्मी आ गया और उसने आरोपी की फोटो ले ली।
अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि इस मामले में बच्ची से मिले खून के निशान और मुवक्किल के खून का मिलान नहीं हुआ था। एफएसएल रिपोर्ट का भी मिलान नहीं हो सका। अदालत में जो फोटो पेश किए गए थे, उन्हें अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका कि यह फोटो सुरक्षाकर्मी के द्वारा ही ली गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।