अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में बंद गौतम और अनिल भल्ला को उनके परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दे दी। सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अदालत ने बुधवार को यह आदेश दिया। भल्ला के परिवार को ईडी हिरासत के दौरान सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच उनसे मिलने की इजाजत होगी।
गौतम व अनिल भल्ला ने इस संबंध में एक अंतरिम आवेदन दायर किया था। अदालत ने मंगलवार 29 सितंबर को अनिल व गौतम भल्ला को चार दिन की ईडी हिरासत में भेजा था। उस समय इनकी ओर से परिवार से मिलने की अनुमति का अनुरोध किया गया था, जिसका ईडी ने भी विरोध नहीं किया था। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। हालांकि, यह तथ्य 29 सितंबर के आदेश में गलती से दर्ज नहीं हो पाया था। इस कारण जांच अधिकारी ने पहले परिवार को मिलने नहीं दिया, लेकिन बाद में परिवार को मिलने दिया गया।
ईडी के अधिवक्ता मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश हुए। उन्होंने सुझाव दिया कि मुलाकात का समय सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच रखा जाए, जो वकील के मिलने का भी समय है। गौतम व अनिल भल्ला के वकील ने भी इस समय सीमा पर सहमति जताई। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए आवेदन का निपटारा कर दिया।