1.73 लाख रुपये में खरीदा था उपभोक्ता ने फ्रिज
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नया फ्रिज खरीदने के दो महीने बाद से ही उसके कंप्रेसर में खराबी आने पर एलजी कंपनी को नये फ्रिज के साथ ही खरीदार को मुआवजा देना होगा। कंपनी की तरफ से पांच बार फ्रिज ठीक करने के बावजूद भी कंप्रेसर ठीक से काम नहीं कर रहा था। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
आयोग ने शिकायतकर्ता की तरफ से दिए गए दस्तावेज के आधार पर कंपनी को आदेश दिया है कि वह उनको नया फ्रिज दें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी होने पर 50 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
सेक्टर-11 के मॉडल टाउन निवासी लोकेश मेहता ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने जेल रोड स्थित विजय सेल्स से एलजी कंपनी का एक प्रीमियम रेफ्रिजरेटर 1.73 लाख रुपये में खरीदा था। खरीदने के दो महीने बाद से ही फ्रिज के कंप्रेशर में खराबी आने लगी थी। सर्विस जॉब के अनुसार फ्रिज का कंप्रेसर 5 बार फेल हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें फ्रिज के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाला सामान बेचा गया था। उनके पास अक्तूबर 2027 तक का प्रोटेक्शन प्लान (वारंटी) भी उपलब्ध था। इस मामले में कंपनी की तरफ से आयोग के सामने कोई भी पेश नहीं हुआ।