30 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर माफ
गुरुग्राम और बादशाहपुर में नई व्यवस्था के तहत पहला इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली नई कर छूट नीति लागू होने के साथ ही जिले में ई-वाहनों का पंजीकरण शुरू हो गया है। गुरुग्राम और बादशाहपुर उपमंडल में नई व्यवस्था के तहत पहला इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किया गया है। 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर माफ होने से खरीदारों को पंजीकरण के समय हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की सीधी राहत मिल रही है।
डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की यह नीति पर्यावरण संरक्षण के साथ नागरिकों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रदूषण कम करने और स्वच्छ एवं हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नई कर छूट नीति 21 अगस्त से लागू हुई है।
डीसी ने बताया कि 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। डीसी ने कहा कि गुरुग्राम जैसे तेजी से विकसित हो रहे जिले में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता बढ़ रही है। कर छूट से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
बादशाहपुर के एसडीएम संजीव सिंगला ने बताया कि इस कर छूट योजना का लाभ केवल उन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगा, जिन्हें हरियाणा में खरीदा और पंजीकृत किया गया है। दूसरे राज्यों से खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को इस योजना के तहत मोटर वाहन कर में छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने वाहन खरीदारों से खरीदारी से पहले योजना की पात्रता और नियमों की जानकारी लेने की अपील की।
लोगों की प्रतिक्रिया
गुरुग्राम निवासी विक्रांत ने ईवी कार के पंजीकरण के लिए आवेदन किया। परिवहन विभाग की पंजीकरण रसीद के अनुसार वाहन पर 2 लाख 44 हजार 900 रुपये का मोटर वाहन कर देय था, जिसे नई व्यवस्था के तहत पूरी तरह माफ कर दिया गया। विक्रांत ने कहा कि मोटर वाहन कर में इतनी बड़ी छूट मिलने से उन्हें काफी आर्थिक राहत मिली है। बादशाहपुर उपमंडल निवासी राशिल गोयल ने भी ईवी के पंजीकरण के लिए आवेदन किया। उन्हें 81 हजार 120 रुपये के मोटर वाहन कर की पूरी छूट मिली।