पति के साथ घूम रही थी महिला, अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका अपराध
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सेक्टर-56 में करीब एक साल पहले पति के साथ सुबह की सैर कर रही महिला से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों द्वारा सोने की चेन छीनने के मामले में चार आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष आरोपियों पर अपराध साबित नहीं कर सका। यह आदेश जिला सत्र एवं न्यायाधीश सूर्य प्रताप सिंह की अदालत ने दिया है। सेक्टर-31 की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
बचाव पक्ष की तरफ से पेश हुई अधिवक्ता ट्विंकल यादव ने बताया कि सेक्टर-56 निवासी राजेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पिछले साल 18 जून को अपनी पत्नी के साथ घर के पास ही सुबह की सैर कर रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक उनकी पत्नी से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए है। पुलिस ने मामला दर्ज कर संदीप ,राकेश ,दीपक व रंधावा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दीपक ने वारदात से पहले रेकी की थी। संदीप और रंधावा ने वारदात को अंजाम दिया है। इसके साथ ही आरोपियों ने छीनी हुई सोने की चेन को राकेश को बेचा था। आरोपी राकेश ने सोने की चेन को किसी और व्यक्ति को बेच दिया। इसके साथ ही जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने जिस मोटरसाइकिल से वारदात को अंजाम दिया है उस पर फर्जी नंबर लगाया हुआ था।अधिवक्ता ट्विंकल यादव ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया है।