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Gurugram News: आदेश की अनुपालना न करने पर अदालत ने कॉन्स्टेबल की एक महीने की सैलरी की अटैच

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तीन गवाहों के लिए जारी किए गए गैर-जमानती वारंट का नहीं किया था हेड कॉन्स्टेबल ने निष्पादन
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम । धोखाधड़ी के एक मामले में गैर जमानती वारंट का निष्पादन न करने पर अदालत ने कांस्टेबल राजेश की एक महीने की सैलरी अटैच करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने डीसीपी हेडक्वार्टर को इसके आदेश दिया है। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शिवानी गर्ग की अदालत ने दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 को होगी। इस मामले में पालम विहार थाना पुलिस ने 2014 में धोखाधड़ी की धारा में मामला दर्ज किया था।



शुक्रवार को इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई थी। अदालत में पिछली सुनवाई पर पीएनबी बैंक मैनेजर, सुनेश पाल और कॉन्स्टेबल पोखर राम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। शुक्रवार को अदालत में कॉन्स्टेबल राजेश की तरफ से रिपोर्ट दी गई की वारंट का निष्पादन नहीं हो सका। हालांकि, इसका कोई स्पष्ट कारण अदालत को नहीं बताया गया ।
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इस पर अदालत ने कड़ा रूख अपनाते हुए डीसीपी हेडक्वार्टर को आदेश दिया है की अदालत के आदेश की अनुपालन न करने पर एक महीने की सैलरी अटैच की जाए। इसके साथ ही दोबारा से गैर जमानती वारंट जारी किए गए।
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