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सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य : डीसी

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कहा- मानकों की अवहेलना पर होगी कड़ी कार्रवाई, नागरिकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता
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अग्निशमन विभाग को जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश




अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला प्रशासन ने जिले में चल रहे सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में उपायुक्त उत्तम सिंह ने अग्निशमन विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिले के सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि नागरिकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि सभी संस्थान निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन करें।
उपायुक्त उत्तम सिंह कहा कि फायर सेफ्टी से जुड़े नियमों और प्रावधानों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। अग्निशमन विभाग द्वारा जिले के मॉल, व्यावसायिक भवनों, कार्यालय परिसरों, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चरणबद्ध तरीके से फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट के दौरान अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास व्यवस्था, फायर अलार्म सिस्टम, अग्निशमन यंत्रों की कार्यशीलता तथा अन्य सुरक्षा प्रावधानों की जांच की जाएगी।
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उन्होंने कहा, जहां भी अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां संबंधित नियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही प्रतिष्ठान संचालकों को आवश्यक सुरक्षा उपाय तत्काल लागू करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। उन्होंने सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संचालकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें तथा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जन-धन की हानि को रोका जा सके।
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