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Gurugram News: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पंचायत भूमि से नहीं हटाया गया कब्जा

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खोरी खुर्द में पंचायत जमीन, जोहड़ व तलाबों में लोगों ने किए हैं कब्जे
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संवाद न्यूज एजेंसी
तावड़ू। उपमंडल के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खोरी खुर्द में पंचायत भूमि पर भू-माफियाओं का कब्जा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बरकरार है। करीब तीन महीने पहले हाईकोर्ट ने प्रशासन को कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है।

स्थानीय निवासी हसीन एडवोकेट ने इस मामले में सबसे पहले जिला प्रशासन को शिकायत दी थी। कार्रवाई न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश के बाद भी जिला प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। आरोप है कि पंचायत की कृषि भूमि, तालाब, जोहड़ और रास्तों पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर फसलें बो दी हैं। वहीं कुछ लोगों ने बिजली के खंभों और रास्तों पर निर्माण कर लिया है।
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शिकायतकर्ता के अनुसार कुछ पंचायत सदस्य और सरपंच की मिलीभगत से पंचायत की जमीन पर गेहूं और सरसों की फसल उगाई जा रही है। जबकि पंचायत रजिस्टर में इस जमीन को कब्जा मुक्त दिखाया गया है। हसीन एडवोकेट ने बीडीपीओ तावडू, सरपंच और पंचायत सदस्य पर मिलीभगत कर राजस्व का नुकसान पहुंचाने और पंचायत राज एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
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बीडीपीओ तावडू अरुण कुमार ने बताया कि वह पांच बार पुलिस फोर्स की मांग कर चुके हैं, लेकिन फोर्स उपलब्ध न होने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि आगामी सोमवार को खोरी खुर्द सहित अन्य पंचायतों में अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
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