गैर वकीलों के सफेद शर्ट व काली पैंट पहनने पर प्रतिबंध को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। न्यायालय परिसर में वकीलों के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर जिला बार एसोसिएशन अंकुश लगाएगी। जिला न्यायालय परिसर में क्लर्क या यहां काम करने वालों को अधिवक्ता के ड्रेस कोड (सफेद शर्ट व काली पैंट) पहनने की अनुमति नहीं होगी।
बार एसोसिएशन ने गैर वकीलों के सफेद शर्ट व काली पैंट पहनने पर प्रतिबंध को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार केवल नामांकित अधिवक्ता, विधिवत अधिकृत व अधिवक्ताओं के साथ पंजीकृत विधि प्रशिक्षु न्यायालय परिसर में सफेद शर्ट व काली पैंट (बार काउंसिल के मानदंडों के अनुसार महिला अधिवक्ताओं के सलवार सूट, साड़ी) के पेशेवर ड्रेस कोड को पहन सकते हैं। जिला बार एसोसिएशन ने ड्रेस कोड के लिए न्यायालय प्रशासन और सुरक्षा कर्मचारियों के साथ समन्वय करेगा। कोई व्यक्ति जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए अधिकृत ड्रेस कोड पहनता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और 5000 रुपये का जुर्माने लगाया जा सकता है। जिला बार एसोसिएशन के सह सचिव पवन राघव एडवोकेट ने बताया कि कई व्यक्ति जोकि किसी नामांकित अधिवक्ता या मान्यता प्राप्त विधि प्रशिक्षु नहीं हैं। वे जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की निर्धारित पेशेवर पोशाक पहनकर घूमते हैं। ऐसे में यहां आने वाले लोगों में भ्रम उत्पन्न होता है।
वर्जन
इस नोटिफिकेशन का उद्देश्य अधिवक्ताओं की वर्दी से जुड़े विश्वास व विशेषाधिकारों का दुरुपयोग न हो और कानूनी पेशे की पहचान, गरिमा व अनुशासन को बनाए रखना है। अधिवक्ताओं के नाम पर ठगी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
- राहुल धनखड़ एडवाेकेट, सचिव, जिला बार एसोसिएशन, गुरुग्राम