बायर्स से 1100 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बायर्स से 1100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में रियल एस्टेट कंपनी रामप्रस्थ ग्रुप के निदेशक संदीप यादव व प्रमोटर अरविंद वालिया को अदालत से पांच दिन के रिमांड पर लिया है। ईडी की तरफ से 14 दिन का रिमांड मांगा गया था। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने दिया है।
कंपनी पर करीब दो हजार बायर्स से 1100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। ईडी की जांच में सामने आया है कि रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरपीडीपीएल) और इसकी समूह कंपनियों ने ‘प्रोजेक्ट एज, प्रोजेक्ट स्काईज, प्रोजेक्ट राइज और रामप्रस्थ सिटी (प्लाटेड कॉलोनी) जैसी परियोजनाओं के नाम पर लोगों से एडवांस पेमेंट ली और करीब दो दशक बीत जाने के बाद भी न तो फ्लैट बनकर तैयार हुए और न ही खरीदारों को प्लाॅट का कब्जा दिया गया।
ईडी ने इस मामले में 14 जुलाई को दिल्ली व गुरुग्राम में स्थित तीन ठिकानों पर छापे मारे थे। छापे में महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए गए थे। इसके बाद संदीप यादव और अरविंद वालिया को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।