अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर किया जा सकता है आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला प्रशासन की ओर से 21 वर्ष तक की आयु के गरीब निराश्रितों को प्रतिमाह 2100 रुपये की सहायता दी जा रही है। ऐसे निराश्रित, जो माता-पिता की मृत्यु होने, दो वर्ष से पिता के अनुपस्थित होने के कारण वंचित हैं और उनके अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं है, ऐसे निराश्रितों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि इस योजना के लिए बेसहारा होने का प्रमाणपत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र व आवेदक का पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यापित फोटो कॉपी सहित परिवार पहचानपत्र होना आवश्यक है।
यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार से पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा।