ट्रक की टक्कर से हुई थी स्कूटी सवार की मौत, नवंबर 2021 में सुभाष चौक के पास हुआ था हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सुभाष चौक के पास ट्रक की टक्कर से हुई स्कूटी सवार युवक की मौत पर परिजनों को 19.07 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण पुनीत सहगल की अदालत ने दिया है। मृतक पवन कुमार के परिजन की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
गांधी नगर निवासी मृतक की पत्नी राजेंद्री देवी ने न्यायाधिकरण ने दायर की याचिका में बताया कि पति छह नवंबर 2021 की रात करीब साढ़े नौ बजे स्कूटी से सुभाष चौक स्थित सेलिब्रेशन मॉल से घर की तरफ आ रहे थे। उसी दौरान पीछे से तेज गति में आ रहे ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर होने से वह सड़क पर गिर गए और घायल हो गए थे। राहगीरों ने उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उन्होंने बताया कि उनके पति कार्यक्रमों में भजन गाने का काम करते थे।
न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि ट्रक चालक विपिन कुमार, ट्रक जिस कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है और बीमा कंपनी मिलकर मृतक की पत्नी, बेटे और बेटी को 19.07 लाख रुपये देंगे। याचिका दायर करने की तिथि से रुपये देने तक राशि पर नौ प्रतिशत ब्याज के साथ दिया जाएगा।