15.50 लाख रुपये लेने के बाद भी अधिवक्ता ने नहीं दिया प्लॉट
गुरुग्राम। गांव खांडसा में प्लॉट बेचने के नाम पर एक अधिवक्ता ने 15.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। इस संबंध में शिवाजी नगर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर शनिवार को मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता सुभाष बोकन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक सूर्य विहार सेक्टर-4 निवासी अनिल छिकारा की गांव गाडोली खुर्द निवासी अधिवक्ता हरीश कुमार से करीब 12 साल से दोस्ती है। हरीश ने अनिल को गांव खांडसा में 60 वर्ग गज का प्लॉट बेचने की पेशकश की थी। इस पर दोनों ने 9 अगस्त 2016 को इकरार कर लिया था। इसके लिए अदालत से दस्तावेज भी तैयार करवा लिए थे। प्लॉट के लिए अनिल ने 15.50 लाख रुपये का भुगतान किया था। हरीश ने रुपये लेने के बाद भी उन्हें प्लॉट नहीं दिया। 8 अक्तूबर 2018 को वह अदालत परिसर में बने अधिवक्ता चेंबर में पहुंचे और प्लॉट देने की मांग की। इस दौरान हरीश ने उन्हें बताया कि यह प्लॉट 5 फरवरी 2018 को उन्होंने इशवंती देवी को बेच दिया है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया है।
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