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रिश्वत के आरोप में पुलिसकर्मी को 6 साल की सजा

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प्रतीकात्मक चित्र
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गुरुग्राम में पांच साल पहले अवैध वसूली के आरोप में हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो की कार्रवाई में पकड़े गए पुलिसकर्मी को जिला अदालत ने 6 साल की सजा सुनाई है। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने आदेश सुनाते हुए आरोपी के खिलाफ 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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सरकारी अधिवक्ता रामनिवास यादव के मुताबिक 11 सितंबर 2014 को यूपी बागपत निवासी प्रमोद कुमार ने हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो में दी शिकायत में बताया कि उसके पास 4 ट्रक हैं, जो प्रतिदिन रेवाड़ी से रोड़ी-पत्थर भरकर दिल्ली ले जाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस के यातायात निरीक्षक जयसिंह व उसका चालक सुखपाल प्रत्येक गाड़ी से 1500 रुपए की अवैध वसूली करते हैं। सूचना के आधार पर राज्य चौकसी ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए निरीक्षक जयसिंह के चालक सुखपाल को रंगे हाथों दबोच लिया।
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आरोपी चालक सुखपाल ने कार्रवाई से बचने के लिए रिश्वत की रकम को जमीन पर फेंककर भागने लगा लेकिन टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुखपाल की निशानदेही पर टीम को एक डायरी भी बरामद हुई थी जिसमें वाहनों से वसूली का कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ था।

जिसके बाद तत्कालीन पुलिस आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए निरीक्षक जयसिंह को भी सस्पेंड कर दिया था। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की। शुक्रवार को जिला अदालत ने तथ्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी को 6 साल की सजा के अलावा जुर्माने की सजा सुनाई।
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