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जिमखाना क्लब की दीवार गिरने से घायल हुए युवक को 1 लाख मुआवजा

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प्रतीकात्मक चित्र - फोटो : अमर उजाला
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गुरुग्राम सेक्टर-4 स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जिमखाना क्लब की दीवार ढहने से बाइक सवार के घायल होने के मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग में सुनवाई हुई। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस के मित्तल व सदस्य दीप भाटिया ने मुख्य सचिव हरियाणा को आदेश दिए कि वह पीड़ित को 1 लाख रुपये मुआवजा दें।

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पीड़ित सूर्य विहार सेक्टर-4 निवासी दिनेश कुमार ने मानवाधिकार आयोग को दी शिकायत में बताया था कि वह निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। 17 जून 2016 को वह ड्यूटी समाप्त कर घर जा रहे थे। इस दौरान बारिश हो रही थी।

जब वह सेक्टर-4 स्थित जिमखाना क्लब के बाहर पहुंचे तो अचानक क्लब की दीवार ढह गई, जिसमें वह बाइक सहित दब गए। पीड़ित को आसपास के लोगों की मदद से मिट्टी से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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पीड़ित ने इसकी शिकायत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सहित अन्य अधिकारियों से की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस पर उन्होंने हरियाणा मानवाधिकार आयोग को शिकायत दी। जिस पर आयोग ने जिमखाना क्लब और एचएसवीपी के अधिकारियों को तलब कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए।

आयोग ने अनेक बार अधिकारियों को पीड़ित के साथ समझौता करने का भी मौका दिया, लेकिन दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन सकी। आयोग ने तथ्यों के आधार पर प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही पाई। चूंकि प्राधिकरण भी सरकार के अधीन है इसलिए मुआवजे की राशि का भुगतान मुख्य सचिव हरियाणा करेंगे।
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