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जोन-2 में दो बड़े डिफाल्टरों की संपत्ति सील, प्रॉपर्टी टैक्स न जमा करने पर निगम ने की कार्रवाई

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गुरुग्राम। राज्य सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर दी जा रही ब्याज माफी एवं छूट के बावजूद टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में जोन-2 क्षेत्र में टैक्सेशन ब्रांच की टीम ने सोमवार को दो संपत्तियों को सील किया।
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जोनल टैक्सेशन ऑफिसर (जेडटीओ) मुख्यालय दिनेश कुमार के निर्देश पर जेडटीओ-2 की शाखा 2 के अधिकारी सोमवार को सेक्टर-12 ए इलाके में पहुंचे और यहां पर डीपी सैनी व सुभाष भास्कर की संपत्ति को सील कर दिया। इस दौरान किसी भी विरोध का सामना करने के लिए भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इन पर नगर निगम का 16 लाख 3830 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह के अनुसार हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों व खाली प्लॉटों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया जाता है और प्रॉपर्टी के पानी व सीवरेज कनेक्शन काटने के साथ ही उसको सील करके नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है।
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निगमायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 तक प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करने वालों को संपूर्ण ब्याज माफी के साथ ही वर्ष 2010-11 से लेकर 2016-17 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है।
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