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प्रिंस हत्याकांड : आरोपी भोलू की जमानत अर्जी खारिज

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गुरुग्राम। निजी स्कूल में कक्षा दूसरी के छात्र प्रिंस की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी भोलू की जमानत याचिका पर सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल सहरावत ने फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया है। अदालत ने गत सप्ताह जमानत याचिका पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी थी। उसी के बाद जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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आठ सिंतबर 2017 को जिले के एक निजी स्कूल में कक्षा दूसरी में पढ़ने वाले छात्र प्रिंस की स्कूल परिसर में ही गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में स्कूल बस के कंडक्टर अशोक को आरोपी करार देते हुए गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की जांच पीड़ित पक्ष के अनुरोध पर प्रदेश सरकार ने सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने जांच के आधार पर बस कंडक्टर को निर्दोष साबित किया गया था। जबकि इसी स्कूल के 11वीं के छात्र भोलू को दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया था। उस समय भोलू नाबालिग था लेकिन अब वह बालिग है।
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