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Gurugram News: मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

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-पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने दोषी पर 1.30 लाख का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। मात्र साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर बेरहमी से हत्या करने वाले दोषी को बुधवार को जिले की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा व 1 लाख 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट की न्यायधीश डाक्टर आसू संजीव टिंजन ने दोषी को हत्या और पॉक्सो एक्ट दोनों में ही उम्रकैद की सजा सुनाते हुए निर्णय में स्पष्ट किया है कि वारंट में इस्तेमाल किए गए शब्द आजीवन कारावास दोषी व्यक्ति की बाकी बची जिंदगी के लिए कारावास माना जाएगा।
जिले के पिनगवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 30 नवंबर 2024 को शाम करीब साढ़े पांच बजे उसकी छोटी बेटी उम्र करीब साढ़े तीन वर्ष अचानक घर से गायब हो गई। जानकारी मिली कि गांव का हरीचंद बच्ची को खाने-पीने का सामान दिलाने का लालच देकर पहाड़ में ले गया और वहां दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। ग्रामीणों ने हरीचंद को बच्ची को साथ ले जाते हुए देखा था। परिजनों ने बच्ची की ढूंढ़ा तो रात के करीब 11 बजे बच्ची लहुलुहान अवस्था में पहाड़ में मृत पाई गई। 112 पर फोन कर पुलिस बुलाई गई, पुलिस ने मृत बच्ची को सामान्य अस्पताल मांड़ीखेड़ा पोस्टमार्टम के पहुंचाया।
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बच्ची के पिता की शिकायत पर आरोपी हरीचंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई। दिसंबर 2024 में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अदालत में मामला चला और करीब सवा साल बाद अदालत ने मामले में आरोपी हरीचंद को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व कई अन्य धाराओं में एक लाख 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। परिजनों ने इसे न्याय की जीत बताया है।
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