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Gurugram News: शराब पीने के आधार पर रोका था क्लेम, अब ब्याज के साथ देना होगा 17.20 लाख रुपये

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गुरुग्राम। शराब पीने के आधार पर रोके गए क्लेम को अब बीमा कंपनी ब्याज के साथ 17.20 लाख रुपये वापस करेगी। मृतक की रिपोर्ट के आधार पर कंपनी ने कहा कि करीब 15-20 साल शराब पीने के आधार पर बीमारी हुई थी, इसके चलते वह क्लेम नहीं दे सकते।
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जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने कंपनी के खिलाफ आदेश दिया है। पटौदी निवासी रेखा देवी ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उनके पति लोक राम सैनी ने साल 2017 से मैक्स बूपा से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी। यह पॉलिसी लगातार चार साल तक रिन्यू होती रही, जिसके तहत पॉलिसीधारक और उनकी पत्नी के लिए 17.20 लाख रुपये का सम इंश्योर्ड तय था। पिछले 4 वर्षों में परिवार ने कभी कोई क्लेम नहीं लिया था। अगस्त 2020 में उनके पति को लीवर की समस्या के कारण नीमराना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें अन्य अस्पतालों में भी इलाज के लिए भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टरों की सलाह पर 29 दिसंबर 2020 को उनका लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, जिसके लिए उन्होंने खुद अपना लीवर डोनेट किया था। लिवर ट्रांसप्लांट के कुछ दिनों बाद 6 जनवरी 2021 को कार्डियक अरेस्ट आने के कारण उनका निधन हो गया। जब परिवार ने खर्च की गई राशि के लिए क्लेम के लिए आवेदन किया तो 2 अप्रैल 2021 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मरीज को 15-30 साल पुरानी शराब पीने की आदत थी, और लीवर की बीमारी उसी से जुड़ी है, जो पॉलिसी के अनुसार कवर नहीं होती। संवाद
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