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चिनटेल्स पैराडाइसो मामले में बिल्डर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज

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गुरुग्राम। चिनटेल्स पैराडाइसो में हादसे की जांच कर रही एसआईटी ने बिल्डर के खिलाफ अब गैर इरादन हत्या का मामला दर्ज किया है। एसआईटी ने डी टॉवर में रहने वाले का बयान दर्ज किया है। बजघेड़ा थाने में राजेश कुमार भारद्वाज की शिकायत पर दर्ज हुए मामले में आईपीसी की धारा 304 ए की जगह 304 (दो) कर दी गई है । एसआईटी के एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले में उच्च अधिकारियों की राय और डी टावर में रहने वालों के बयान के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। सेक्टर 109 स्थित चिनटेल्स पैराडाइसो के टॉवर डी में छठवीं मंजिल के ड्राइंग रूम की छत भरभरा कर गिर गई थी। इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हुई थी, जबकि एक घायल हैं। बजघेड़ा थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार की रात दूसरी मंजिल से मृत महिला एकता भरद्वाज के पति राजेश भारद्वाज की शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ 304 ए के तहत चिनटेल्स पैराडाइसो के चेयरमैन अशोक सोलोमन सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में सोसाइटी के निवासियों ने विरोध किया था। उनका कहना था कि बिल्डर के खिलाफ हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उसी के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा में परिवर्तन किया है। डीसीपी वेस्ट दीपक सहारण ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की पुष्टि की है।
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इसे भी जानें..
क्या है 304 ए : इसमें आदमी की अनजाने में मौत होती है। ज्यादातर मामलों में बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा मिल जाता है।
क्या है 304 (दो) : मुझे पता होता है कि ऐसा करने से सामने वाली की मौत हो सकती है। जैसे बिना सुरक्षा यंत्र के काम कराना। इस मामले में बिल्डर को पता था कि उसका भवन गिर सकता है, लेकिन कोई सतर्कता नहीं बरती। इस मामले में सात साल से अधिक की सजा का प्रावधान है।
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