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Gurugram News: हादसे में महिला की मौत मामले में कार चालक दोषी करार

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वर्ष 2018 में हुई थी सड़क दुर्घटना, चालक को दो वर्ष की कैद और नौ हजार लगा जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जेएमआईसी निधि बेनीवाल की अदालत ने बृहस्पतिवार को दिसंबर 2018 में सड़क दुर्घटना में हुई महिला की मौत के मामले में आरोपी कार चालक दोषी करार दिया है। अदालत ने कार चालक को दो साल की कैद व नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
एक व्यक्ति ने 8 दिसंबर 2018 को डीएलएफ फेज-1 थाने में दी शिकायत में बताया कि वह बेटी व साली निशा (मृतका) के साथ पत्नी को परीक्षा दिलाने फरीदाबाद जा रहे थे। तब वे फरीदाबाद रोड स्थित एयरफोर्स स्टेशन के पास पहुंचे ताे एक कार ने डिवाइडर के ऊपर से आकर उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उनकी कार पलट गई। इस हादसे में निशा (मृतका) को गंभीर चोटें आई और उसकी उपचार के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई। शिकायत के आधार पर डीएलएफ फेज-1 थाने में एफआईआर दर्ज की गई।
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पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार चालक फरीदाबाद निवासी जतिन कपूर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में चार्जशीट दाखिल की। 26 फरवरी को जेएमआईसी निधि बेनीवाल की अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी चालक जतिन को दोषी करार दिया।
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