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Gurugram News: समय से फ्लैट का कब्जा न देने पर 33 लाख ब्याज समेत वापस करेगा बिल्डर

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उमंग रियलटेक बिल्डर के प्रोजेक्ट में महिला ने बुक किया था फ्लैट
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। छह साल की देरी के बाद भी फ्लैट का कब्जा न देने पर उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को खरीदार को ब्याज समेत 33 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। बिल्डर की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि वह 2018 तक महिला को उनके फ्लैट का कब्जा सौंप देगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है ।
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न्यू दिल्ली के गीतांजलि एनक्लेव निवासी ऐश्वर्य पंडित ने आयोग में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि उमंग रियलटेक बिल्डर की तरफ से सेक्टर-78 में विकसित किए जा रहे मानसून ब्रीज फेस-दो में एक फ्लैट 18 जुलाई 2012 में बुक किया था। कंपनी के साथ उनका करार 65.75 लाख रुपये में हुआ था। कंपनी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि वह 31 मार्च 2018 तक उनको फ्लैट का कब्जा दे देंगे लेकिन उनको अभी तक इसका कब्जा नहीं मिला। कंपनी की तरफ से आयोग में दलील दी गई कि उनके प्रोजेक्ट का एक रास्ता ग्राम पंचायत का है। जमीन खरीदने के दौरान उन्हें इस बात का नहीं पता था। इसकी वजह से उन्हें पर्यावरण विभाग ने एनओसी नहीं मिल सकी। आयोग ने कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है वह महिला को 33 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से वापस करें। इस राशि पर ब्याज उनकी तरफ से दी गई राशि के समय से माना जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी होने पर दो लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 55 हजार रुपये भी दिए जाएं।
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