14 जुलाई को जब राहुल गांव की तरफ थार से जा रहे थे। उसी दौरान एक युवक ने गोली चला दी। गोली उनकी गाड़ी पर न लगते हुए एक खंभे पर जाकर लगी। उसके बाद वह मौके से भाग गए। अदालत में आरोपी प्रदीप सहरावत, विक्रमजीत और गगनदीप ने जमानत लेने के लिए याचिका दायर की थी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि वह मौके पर नहीं थे। आरोपियों की गिरफ्तारी दूसरे के बयान के आधार पर की गई है।
जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी गगनदीप पर 27 मामले दर्ज हैं। वारदात में इस्तेमाल हुए हथियार मुहैया कराने में शामिल रहे हैं। राव इंद्रजीत, दीपक नांदल और सुनील सरढानिया के कहने से हथियार मुहैया कराए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।