- 2026-27 सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन, चार लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थी होंगे पात्र
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र विद्यार्थी 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से जरूरतमंद और मेधावी विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू हो चुकी है।
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजाति, टपरिवास समुदाय, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को दिया जाएगा। आवेदन करने वाले विद्यार्थी का हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है। साथ ही परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
30 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन-
इच्छुक विद्यार्थी सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों ने पात्र विद्यार्थियों और अभिभावकों से अंतिम तिथि का इंतजार न करने और समय रहते आवेदन पूरा करने की अपील की है। आवेदन के दौरान आवश्यक जानकारी और दस्तावेज सही तरीके से भरने होंगे।
विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध-
योजना से संबंधित पात्रता, छात्रवृत्ति की दर और अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है। किसी प्रकार की सहायता के लिए विद्यार्थी 0172-2583378 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुग्राम स्थित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से भी योजना के संबंध में जानकारी ली जा सकती है।