हरियाणा के पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ, परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपये तक निर्धारित
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना 2026-27 के तहत पात्र विद्यार्थी 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपये तक होने और हरियाणा का स्थायी निवासी होने की शर्त निर्धारित की गई है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अनुसूचित जाति, विमुक्त जातियों, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु जनजातियों, टपरिवास समुदाय, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के पात्र विद्यार्थी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त से शुरू हो चुका है। विद्यार्थी सरल हरियाणा पोर्टल saralharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2583378 पर संपर्क किया जा सकता है।