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Gurugram News: डीएलएफ फेज-3 में, 262 कमरे सील

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अमर उजलाा ब्यूरो
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गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-3 में रिहायशी प्लॉटों पर अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीपीई) का विशेष रेस्टोरेशन एवं सीलिंग अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित याचिका के आदेशों की अनुपालना में डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। अ अभियान के दौरान कुल 262 पीजी और गेस्ट हाउस कमरों को सील किया गया। साथ ही अवैध रूप से घेरकर बनाए गए स्टिल्ट एरिया को जेसीबी की मदद से हटाकर मूल स्वरूप में बहाल कराया गया।
नाथूपुर रोड-16 पर गेस्ट हाउस की अनुमति होने के बावजूद स्टिल्ट पार्किंग को कवर कर कार्यालय बनाया गया था। विभाग ने स्टिल्ट में बनाई गई सभी अवैध पार्टिशन दीवारों को हटाकर पार्किंग को मूल स्वरूप में बहाल कराया। नाथूपुर रोड-19 पर संचालित 15 कमरों वाले गेस्ट हाउस को पूरी तरह सील कर दिया गया। नाथूपुर रोड-34ई पर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, प्रथम और द्वितीय मंजिल पर संचालित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को सील किया गया। बेसमेंट में संचालित कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर पर बने सात गेस्ट हाउस कमरे, प्रथम मंजिल पर संचालित कार्यालय। दूसरी मंजिल पर बने सात गेस्ट हाउस कमरों सहित कुल 28 कमरों को सील किया गया। विभाग के अनुसार नाथूपुर रोड-21 पर स्थित बेसमेंट सहित स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवन में संचालित पीजी के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई। बेसमेंट में चल रहे जिम, स्टिल्ट फ्लोर पर बने कार्यालय, डिपार्टमेंटल स्टोर, प्रॉपर्टी डीलर कार्यालय तथा यूनिसेक्स सैलून को सील किया गया। भवन की चारों मंजिलों पर बने कुल 45 पीजी कमरों को भी बंद कर सील कर दिया गया। नाथूपुर रोड-34 एवं नाथूपुर रोड-34ए, जिन्हें आपस में जोड़कर एक व्यावसायिक परिसर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, पर विभाग ने व्यापक कार्रवाई की। कुल 128 पीजी कमरों को भी सील कर दिया गया।
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नाथूपुर रोड-31 पर स्थित भवन में बेसमेंट में संचालित जिम, स्टिल्ट फ्लोर पर बने सैलून और कार्यालय तथा प्रथम मंजिल पर संचालित फिटनेस सेंटर को सील किया गया। कार्रवाई के दौरान सैलून के सामने लगाए गए अवैध ग्लास फ्रंट को भी हटाया गया। दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवीं मंजिल पर बने कुल 26 पीजी कमरों को भी विभाग ने सील कर दिया। नाथूपुर रोड-29 पर संचालित स्टार इन गेस्ट हाउस के बेसमेंट में बने किचन, डाइनिंग हॉल तथा कमरों सहित कुल 20 कमरों को सील कर दिया गया। दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान विभाग ने पीजी एवं गेस्ट हाउस में 262 कमरों, कई कार्यालयों, जिम, सैलून, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को सील किया।
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उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि रिहायशी प्लॉटों में किए गए अवैध निर्माणों, स्टिल्ट पार्किंग पर कब्जों तथा अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग
-मनोज धर
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