संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की प्रशासक वैशाली सिंह ने प्लॉट धारकों से विवादों से समाधान योजना-2026 का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है। योजना के तहत प्लॉट एन्हांसमेंट से जुड़े विवादों का एकमुश्त समाधान किया जाएगा। इसके लिए 53 सेक्टरों के करीब 421 पात्र लाभार्थियों को 494.49 करोड़ रुपये से अधिक की छूट का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।
योजना के तहत आवासीय प्लॉट, फ्लोर-वाइज पंजीकरण वाले प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग साइट, संस्थागत और औद्योगिक प्लॉट समेत निर्धारित श्रेणियों के पात्र आवंटी लाभ उठा सकेंगे। पात्र आवंटी अपने प्लॉट आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एचएसवीपी के योजना पोर्टल पर अपनी निर्धारित छूट राशि और मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
योजना से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल vsss.hsvphry.org.in पर उपलब्ध है। किसी तरह की जानकारी या सहायता के लिए आवंटी संबंधित एचएसवीपी एस्टेट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टल के माध्यम से भी अनुरोध दर्ज कराया जा सकता है। यदि कोई डिफॉल्टर आवंटी निर्धारित अवधि में योजना का लाभ नहीं लेता है तो लागू नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत संबंधित प्लॉट के पुनः अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसलिए पात्र आवंटियों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।