गुरुग्राम। पशुपालकों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत एक लाख 60 हजार रुपये की राशि का ऋण पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से बिना कुछ गिरवी रखे सरलता से प्राप्त कर सकते हैं।
जिले के उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि सरकार ने पशुधन व्यवसाय को बढ़ावा देने और पालकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना (पीकेसीसी) शुरू की है।
पीकेसीसी के बारे में पशुपालन व डेयरी विभाग की उपनिदेशक डॉ. पुनीता ने बताया कि पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड से तीन लाख रुपये तक का ऋण चार प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज दर पर कुछ गिरवी रख कर लिया जा सकता है, मगर एक लाख 60 हजार रुपये की राशि तक का ऋण बिना कुछ गिरवी रखे ले सकता है। इससे ज्यादा ऋण लेने की स्थिति में क्रेडिट कार्ड धारक तीन लाख रुपये से अधिक राशि का ऋण 12 प्रतिशत सालाना के साधारण ब्याज दर पर ले सकता है।
उन्होंने बताया कि सभी बैंक पशु किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना चार प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर ऋण देंगे। इस सात प्रतिशत ब्याज दर में से समय पर भुगतान करते रहने पर केंद्र सरकार तीन प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान अधिकतम तीन लाख रुपये तक की ऋण राशि पर दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए कार्ड धारक बाजार में प्रचलित किसी भी साधारण डेबिट कार्ड की भांति किसी भी एटीएम मशीन से राशि निकलवाने या बाजार में कोई भी खरीदारी करने के लिए प्रमाणित लिमिट के अनुसार इसका प्रयोग कर सकता है।