डीटीपी ने कहा केवल वाहनों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल की जाए स्टिल्ट पार्किंग
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिले में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। सार्वजनिक भूमि, सड़कों, रास्तों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के साथ-साथ भवन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है।
डीटीपी इंफोर्समेंट अमित मधोलिया ने बताया उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जा रही है। न्यायालयों के निर्देशों के अनुरूप अतिक्रमण एवं अनधिकृत निर्माण की पहचान कर संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि नियमों की पालना सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। स्टिल्ट पार्किंग के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर भी विभाग पूरी तरह गंभीर है। निर्धारित नियमों के अनुसार स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग वाहन पार्किंग के लिए किया जाना चाहिए। स्टिल्ट पार्किंग क्षेत्र को बंद कर वहां कमरे, पीजी, पेइंग गेस्ट, गेस्ट हाउस, दुकान अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना नियमों के अनुरूप नहीं है। सार्वजनिक भूमि, सड़क, रास्तों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसके साथ ही बिना अनुमति या स्वीकृत योजना के विपरीत किए गए निर्माणों पर भी विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है।